मंगलवार, 17 मार्च 2026
औरैया

औरैया में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 25 हजार रुपये का जुर्माना

By Uttar World Desk

19 फ़र, 2026 | 05:02 बजे
औरैया में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 25 हजार रुपये का जुर्माना

औरैया :  जिले की विशेष पॉक्सो (POCSO) अदालत ने लगभग साढ़े छह साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र की अदालत ने बुधवार को आरोपी रमेश बाबू पुत्र गया प्रसाद को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और उस पर ₹25,000 का अर्थदंड (जुर्माना) भी लगाया है।

घटना 22 जुलाई 2019 की है जब सहायल थाना क्षेत्र के एक गांव में घर लौट रही 15 वर्ष से कम उम्र की छात्रा को आरोपी ने बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म किया था। दीपक मिश्रा नामक विशेष लोक अभियोजक ने प्रभावी पैरवी की और पुलिस की जांच तथा गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना। सजा सुनाए जाने के बाद रमेश बाबू को पुलिस ने जिला कारागार इटावा भेज दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि अर्थदंड की राशि का आधा हिस्सा पीड़िता को सहायता के रूप में दिया जाए।

न्यायालय ने साफ़ किया कि यह फैसला कानून के सख्त प्रावधान (POCSO Act) के तहत बच्चों के खिलाफ अपराधों के प्रति न्यायिक प्रतिक्रिया को मजबूत करता है और ऐसे मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने का एक उदाहरण है।

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