मंगलवार, 17 मार्च 2026
बहराइच

बहराइच: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी इश्तियाक को 10 साल की जेल, बौंडी पुलिस की चार्जशीट पर कोर्ट का बड़ा फैसला

By Uttar World Desk

19 फ़र, 2026 | 09:53 बजे
बहराइच: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी इश्तियाक को 10 साल की जेल, बौंडी पुलिस की चार्जशीट पर कोर्ट का बड़ा फैसला

बहराइच। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग के साथ दरिंदगी करने वाले एक युवक को कड़ी सजा सुनाते हुए समाज में कड़ा संदेश दिया है। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अरविंद कुमार गौतम की अदालत ने आरोपी इश्तियाक को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने सजा के साथ-साथ दोषी पर 21 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।

यह सनसनीखेज मामला बौंडी थाना क्षेत्र का है। तीन वर्ष पूर्व एक पीड़ित महिला ने थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई थी। महिला का आरोप था कि उसकी नाबालिग बेटी जब खेत से काम कर घर लौट रही थी, तभी रास्ते में इलाके के ही इश्तियाक नामक युवक ने उसे रोक लिया। आरोपी ने मासूम बच्ची को डराया-धमकाया और एकांत का फायदा उठाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।

बौंडी पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इश्तियाक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की विवेचना के बाद सितंबर 2023 में पुलिस ने न्यायालय में पुख्ता सबूतों के साथ आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया।

गुरुवार को न्यायाधीश अरविंद कुमार गौतम की अदालत में इस मामले पर अंतिम बहस हुई। शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने पीड़िता का पक्ष मजबूती से रखते हुए दलील दी कि ऐसे जघन्य अपराधों से समाज में भय व्याप्त होता है, इसलिए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलों और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने इश्तियाक को दोषी माना।

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि दोषी इश्तियाक 21 हजार रुपये का जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस फैसले के बाद पीड़िता के परिवार ने संतोष व्यक्त किया है। कानूनी जानकारों का मानना है कि इस तरह के फैसलों से अपराधियों में कानून का खौफ पैदा होगा और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में कमी आएगी।

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