मंगलवार, 17 मार्च 2026
दिल्ली

कैंपस में भेदभाव रोकने वाले नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक, सियासी गलियारों में मची खलबली

By Uttar World Desk

29 जन, 2026 | 05:40 बजे
कैंपस में भेदभाव रोकने वाले नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक, सियासी गलियारों में मची खलबली

नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी (UGC) के उन नए इक्विटी नियमों पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिन्हें लेकर देश भर में भारी विरोध और राजनीतिक रस्साकशी चल रही थी। अदालत ने इन नियमों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि इनकी परिभाषाएं काफी अस्पष्ट हैं और इनके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने साफ किया कि जब तक इस मामले की पूरी पड़ताल नहीं हो जाती, तब तक ये नियम प्रभावी नहीं होंगे। इस फैसले के बाद अब सरकार को अदालती कसौटी पर यह साबित करना होगा कि ये नियम छात्रों के बीच समानता लाने के लिए हैं, न कि भेदभाव बढ़ाने के लिए।

इस फैसले ने देश के राजनीतिक तापमान को एकदम से बढ़ा दिया है, जहाँ अलग-अलग दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस रोक को सनातन मूल्यों की जीत बताया है, वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे भाजपा की विभाजनकारी नीतियों की हार करार दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इन नियमों का विरोध सत्ताधारी दल के भीतर से भी उठ रहा था, जहाँ कई नेताओं ने इसे एक वर्ग विशेष के खिलाफ बताते हुए इस्तीफे तक दे दिए थे। फिलहाल अदालत ने अगली सुनवाई तक पुरानी व्यवस्था को ही बहाल रखा है, जिससे कैंपस पॉलिटिक्स और अकादमिक जगत में एक नई बहस छिड़ गई है।

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