नई दिल्ली। उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सेंगर की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सेंगर ने अपनी खराब सेहत और अन्य पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए राहत की मांग की थी।
उम्रकैद की सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप के अलावा पीड़िता के पिता की हत्या (कस्टोडियल डेथ) का भी आरोप है। अप्रैल 2018 में पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस मामले में दिल्ली की अदालत ने सेंगर को 10 साल की सजा सुनाई थी।
शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता और सेंगर के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जघन्य अपराधों के मामले में इस तरह की राहत नहीं दी जा सकती।
कुलदीप सिंह सेंगर पहले से ही नाबालिग से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है। वह फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट के इस ताजा फैसले के बाद अब सेंगर को फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा।