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कानपुर देहात: 22 साल बाद मिला इंसाफ! 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत नीम की लकड़ी काटने वाले को मिली सजा

By Uttar World Desk

09 अप्र, 2026 | 08:37 बजे
कानपुर देहात: 22 साल बाद मिला इंसाफ! 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत नीम की लकड़ी काटने वाले को मिली सजा

कानपुर देहात (भोगनीपुर): जिले में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। भोगनीपुर स्थित जे.एम. कोर्ट ने वन संरक्षण अधिनियम के तहत 22 साल पुराने एक मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। यह फैसला पुलिस प्रशासन और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी का परिणाम माना जा रहा है।

यह मामला 18 सितंबर 2004 का है। थाना राजपुर क्षेत्र के ग्राम मोहम्मदपुर निवादा के रहने वाले रामशंकर (पुत्र मोहनलाल) को पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली पर अवैध रूप से नीम की हरी लकड़ी ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़ा था।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 3/28 वन संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। उस समय विवेचक ने तत्परता दिखाते हुए मात्र 2 दिनों के भीतर यानी 20 सितंबर 2004 को ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।

दशकों से लंबित इस मामले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत नई जान फूँकी गई। थाना राजपुर पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और कोर्ट पैरोकार ने मजबूती से साक्ष्य और गवाह पेश किए। दबाव बढ़ता देख अभियुक्त रामशंकर ने बुधवार को न्यायालय के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।

साक्ष्यों और जुर्म कबूल करने के आधार पर माननीय जे.एम. भोगनीपुर न्यायालय ने रामशंकर को दोषी ठहराया अभियुक्त द्वारा अब तक जेल में बिताई गई अवधि को ही सजा के रूप में मान्य किया गया। अभियुक्त पर ₹500 का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

कानपुर देहात पुलिस के अनुसार, इस निर्णय से समाज में कानून के प्रति विश्वास बढ़ेगा। पुलिस यह सुनिश्चित कर रही है कि चाहे मामला कितना भी पुराना क्यों न हो, अपराधियों को उनके किए की सजा जरूर मिले।

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