प्रयागराज: कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की 'दोहरी नागरिकता' (Double Citizenship) का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सरकार से इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई और नागरिकता की स्थिति पर स्पष्टीकरण मांगा है।
याचिकाकर्ता का दावा है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता भी है, जो भारतीय संविधान के नियमों के विरुद्ध है। याचिका में कुछ दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा गया है कि एक विदेशी कंपनी के पंजीकरण के दौरान राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया गया था। इसी आधार पर उनकी भारतीय नागरिकता और संसद सदस्यता को चुनौती दी गई है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकता जैसे संवेदनशील मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट होना अनिवार्य है। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह इस शिकायत पर विचार करे और अपना पक्ष रखे। मामले की अगली सुनवाई के लिए कुछ हफ्तों बाद की तारीख तय की गई है।
वहीं, कांग्रेस पार्टी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे 'राजनीति से प्रेरित' बताया है। पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी जन्म से भारतीय नागरिक हैं और यह मुद्दा पहले भी कई बार उठाया जा चुका है, जिसमें कुछ हासिल नहीं हुआ। उत्तर वर्ल्ड (Uttar World) इस मामले की हर कानूनी अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा।