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मथुरा BSA की बढ़ी मुश्किलें: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया तलब, व्यक्तिगत रूप से पेश होने का सख्त आदेश

By Uttar World Desk

11 अप्र, 2026 | 12:51 बजे
मथुरा BSA की बढ़ी मुश्किलें: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया तलब, व्यक्तिगत रूप से पेश होने का सख्त आदेश

प्रयागराज/मथुरा: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा के बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है। एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने मथुरा के बीएसए को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह कदम विभाग द्वारा न्यायिक आदेशों के अनुपालन में की गई देरी और लापरवाही को देखते हुए उठाया है।

मिली जानकारी के अनुसार, यह मामला शिक्षकों की नियुक्ति या वेतन से जुड़े किसी पुराने विवाद से संबंधित है, जिस पर हाई कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट आदेश जारी किए थे। याचिकाकर्ता का आरोप था कि बार-बार चक्कर काटने और कोर्ट का आदेश दिखाने के बावजूद मथुरा के बेसिक शिक्षा विभाग ने इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। विभाग की इस टालमटोल वाली नीति पर नाराजगी जाहिर करते हुए अदालत ने इसे कोर्ट की अवमानना के करीब माना है।

सुनवाई के दौरान माननीय न्यायाधीश ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अदालती आदेशों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि यदि विभाग के पास आदेश को न मानने का कोई वाजिब कारण था, तो उसे समय रहते कोर्ट के सामने रखना चाहिए था। अब मथुरा के बीएसए को खुद उपस्थित होकर यह स्पष्ट करना होगा कि आखिर क्यों अब तक आदेश का पालन नहीं हुआ।

हाई कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद मथुरा के शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। आनन-फानन में संबंधित फाइलों को दुरुस्त किया जा रहा है ताकि कोर्ट में जवाब पेश किया जा सके। जानकारों का कहना है कि अगर बीएसए संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, तो उन पर भारी जुर्माना या अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है।

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