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बहराइच: डीजल-पेट्रोल की कालाबाजारी पर जिलाधिकारी का कड़ा प्रहार, 4 लोगों पर FIR दर्ज, लग सकता है NSA

By Uttar World Desk

22 अप्र, 2026 | 08:44 बजे
बहराइच: डीजल-पेट्रोल की कालाबाजारी पर जिलाधिकारी का कड़ा प्रहार, 4 लोगों पर FIR दर्ज, लग सकता है NSA

उत्तर वर्ल्ड न्यूज डेस्क (22 अप्रैल, 2026): उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में अवैध रूप से ईंधन की बिक्री और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के कड़े रुख के बाद जिला पूर्ति विभाग ने थाना रामगांव में 3 अलग-अलग मामलों में 4 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि कालाबाजारी में संलिप्त पाए जाने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है।

जिला पूर्ति अधिकारी नरेन्द्र तिवारी के अनुसार, बिना लाइसेंस अवैध रूप से पेट्रोल और डीजल बेचने के आरोप में थाना रामगांव में आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज की गई है, 

इसराइल (पुत्र भग्गू जान), निवासी नौतला: इनके पास से 2 जेरीकेन में 50-50 लीटर और एक काले जेरीकेन में 30 लीटर पेट्रोल सहित मापन यंत्र बरामद किया गया।

बृजेश कुमार और अमित गुप्ता, निवासी मुध्धाचक व नकाही: नेवादा मोड़ पर इन दोनों के पास से 4 जेरीकेन में लगभग 200 लीटर डीजल/पेट्रोल और नपना यंत्र बरामद हुआ।

धीरेन्द्र जायसवाल, निवासी नौतला: नौतला बाजार से इन्हें 4 जेरीकेन में 200 लीटर अवैध ईंधन और मापन यंत्रों के साथ पकड़ा गया।

जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने जनपद के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे जिला प्रशासन की गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करें। पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति मुख्य रूप से केवल वाहनों की टंकियों में ही की जाएगी। जेरीकेन, पिपिया, डब्बा या बोतल में पेट्रोल देना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। किसानों को 5-10 लीटर डीजल केवल निर्धारित डब्बों में ही दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें अपनी फार्मर रजिस्ट्री या किसान बही दिखाकर पहचान सुनिश्चित करानी होगी।

डीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल-डीजल को ऊंचे दामों पर बेचे जाने की शिकायतों को प्रशासन ने अत्यंत गंभीरता से लिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अवैध भंडारण और बिक्री करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसमें NSA जैसी गंभीर धाराएं भी शामिल हो सकती हैं।

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