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सावधान! वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर और हूटर लगवाया तो होगी जेल, 1 लाख तक का लगेगा जुर्माना

By Uttar World Desk

22 अप्र, 2026 | 08:55 बजे
सावधान! वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर और हूटर लगवाया तो होगी जेल, 1 लाख तक का लगेगा जुर्माना

उत्तर वर्ल्ड न्यूज डेस्क: जनपद में ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से पालन कराने के लिए प्रशासन ने अब तक का सबसे सख्त रुख अपना लिया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (ए.आर.टी.ओ. प्रशासन) एस. कुमार ने वाहन डीलरों, वर्कशॉप स्वामियों और गैराज संचालकों के साथ बैठक कर चेतावनी दी है कि मानकों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने के साथ जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।

नियमों का उल्लंघन करने पर होने वाली कड़ी कार्रवाई:

  • डीलर्स और वर्कशॉप संचालकों के लिए: यदि कोई डीलर या वर्कशॉप संचालक मॉडिफाइड साइलेंसर या शोर करने वाले उपकरण बेचते या वाहनों में फिट करते पाया जाता है, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 182ए (3) के तहत 01 वर्ष का कारावास या रू. 01 लाख प्रति उपकरण का जुर्माना लगाया जाएगा ।

  • वाहन स्वामियों के लिए: मानक के विपरीत साइलेंसर लगवाने वाले वाहन स्वामियों पर धारा 182ए (4) के तहत 06 माह तक की जेल या रू. 05 हज़ार प्रति परिवर्तन का जुर्माना देय होगा ।

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    पंजीकरण और लाइसेंस पर कार्रवाई: मानकों का उल्लंघन करने पर धारा 53 (1) के तहत वाहन का पंजीकरण (आर.सी.) निलंबित कर दिया जाएगा ।

  • चालक पर जुर्माना: संबंधित चालक का ड्राइविंग लाइसेंस 03 माह के लिए निरस्त किया जाएगा और रू. 10 हज़ार का आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा ।

हाईकोर्ट के आदेशों का होगा कड़ाई से अनुपालन

ए.आर.टी.ओ. एस. कुमार ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 15385/2021 में ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाए जा रहे हैं । उन्होंने स्पष्ट किया कि वाहनों में निर्धारित मानकों के विपरीत ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों और मॉडिफाइड साइलेंसरों का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है ।

सड़कों पर पुलिस और परिवहन विभाग की पैनी नजर

जनपद में शांति व्यवस्था और पर्यावरण सुरक्षा के लिए अब निरंतर अभियान चलाया जाएगा । प्रवर्तन टीमों को पुलिस विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर सड़कों पर सघन चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं । चेकिंग के दौरान अवैध साइलेंसर, हूटर, प्रेशर हॉर्न या ध्वनि प्रदूषण करने वाले उपकरण मिलने पर मौके पर ही कार्रवाई की जाएगी ।

साथ ही, जिले के सभी डीलरों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने शोरूम, दुकान या वर्कशॉप के बाहर इन प्रतिबंधित उपकरणों का प्रयोग न करने संबंधी चेतावनी बोर्ड लगाएं ताकि आम जनता को जागरूक किया जा सके ।

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